अलग बिजली कनेक्शन लेने को कहा, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई..!
विज्ञप्ति के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उप-धारा 2 के तहत यदि ऐसे वाहनों को घरेलू, कृषि के लिए बिजली कनेक्शन के माध्यम से चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करने के लिए ई-रिक्शा/वाहन और संबंधित उपकरण को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल (मध्य प्रदेश): एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों को वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होगी।
विज्ञप्ति के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उप-धारा 2 के तहत यदि ऐसे वाहनों को घरेलू, कृषि के लिए बिजली कनेक्शन के माध्यम से चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करने के लिए ई-रिक्शा/वाहन और संबंधित उपकरण को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि विद्युत वाहनों का उपयोग करने वाले मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर अलग-अलग मीटर के माध्यम से बिजली का उपयोग करेंगे।
वाहनों को चार्ज करने के लिए उपयुक्त श्रेणी में शीघ्र कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीटर को बाईपास कर या बिजली चोरी कर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की अलग दरें पेश की हैं।