स्टोरी हाइलाइट्स
अब सहायक आपूर्ति अधिकारी पैट्रोल-डीजल में मिलावट की जांच कर सकेंगे, आदेश जारी: राज्य सरकार ने खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारियों......
अब सहायक आपूर्ति अधिकारी पैट्रोल-डीजल में मिलावट की जांच कर सकेंगे, आदेश जारी:
डॉ. नवीन जोशी
भोपाल। राज्य सरकार ने खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारियों को पैट्रोल-डीजल में मिलावट और संबंधित अपराधों पर कार्यवाही करने के अधिकार प्रदान कर दिये हैं। यह आदेश केंद्र सरकार के मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के तहत जारी किया गया है।
दरअसल पहले यह अधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के पास था। सहायक आपूर्ति अधिकारी पहले लायसेंसिंग कण्ट्रोल आर्डर के तहत यह जांच कर सकते थे परन्तु यह आर्डर सरकार ने खत्म कर दिया था। फिर ये राजपत्रित अधिकारी भी नहीं थे। लेकिन अब ये राजपत्रित अधिकारी हो गये हैं और इनकी सभी जिलों में संख्या भी पर्याप्त हो गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी पर इस जांच के लिये प्रकरणों का काफी भार भी था। इसीलिये अब सहायक आपूर्ति अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी अब, तलाशी के अलावा जब्ती, अवैध विक्रय आदि की भी जांच कर सकेंगे तथा प्रकरण दर्ज कर सकेंगे।