PAN CARD को आधार से जल्दी करें लिंक..! नहीं तो पैन कार्ड होने वाला है निष्क्रिय? जानिए आखिरी तारीख


Image Credit : twitter

स्टोरी हाइलाइट्स

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, नहीं तो सरकारी नियमों के अनुसार इस तारीख के बाद पैन आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है..!

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. जिसके लिए 31 मार्च 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है. कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से 48 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है और अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो उन लोगों को व्यापार और कर संबंधी गतिविधियों का लाभ नहीं मिल पाएगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने रविवार को कहा कि अभी तक करोड़ों पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है. जिसके 31 मार्च की समय सीमा के भीतर लीक होने की उम्मीद है.

पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा-

अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो इस तारीख के बाद यानी 31 मार्च तक पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब से 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा.

सीबीडीटी चेयरमैन ने आगे कहा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया भी जा चुका है. यदि निर्धारित समय तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा.

सीबीडीटी ने पिछले साल जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि एक बार पैन डिएक्टिवेट हो जाने पर व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी नियमों का सामना करना पड़ेगा. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने और पेंडिंग रिटर्न फाइल न करने जैसी स्थितियां शामिल हैं.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पैन को आम पहचान बनाने के लिए बजट में की गई घोषणा काफी फायदेमंद होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि PAN कार्ड को सामान्य पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा.

 PAN कार्ड को आधार से कैसे जोड़े-

- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट

पर लॉग ऑन करें.
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक सपोर्ट पर क्लिक करें.
- आपकी स्क्रीन पर एक नया विंडो खुलेगा.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें.
- मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं, के विकल्प को चुनें.
- आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. इसे दर्ज करें और फिर 'मान्य' पर क्लिक करें.
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

जुर्माना कैसे भरेंगे-

- पैन-आधार लिंक के लिए इस पोर्टल पर जाएं. https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp
- चालान नंबर/आईटीएनएस 280 फॉर पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और टैक्स एप्लीकेबल चुनें.
- नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान विधि का चयन करें.
- अपना पैन नंबर दर्ज करें और मूल्यांकन वर्ष चुनें, फिर पता दर्ज करें.
- अंत में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक करें.