तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत


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स्टोरी हाइलाइट्स

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. अब कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है..!!

कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद 15 अप्रैल सोमवार को उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो बार ईडी की रिमांड पर भेजा। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल को एक कट्टर अपराधी की तरह जेल में रखा गया है। यहां तक ​​कि मुख्यमंत्री को जेल में आतंकियों को मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

भगवंत मान ने कहा, ''मैं उन्हें देखकर द्रवित हो गया। उनके साथ एक कट्टर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है।' उनकी गलती क्या है? क्या यह उनकी गलती है कि उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनाए?

आप नेता मान ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल से आधे घंटे तक मुलाकात की लेकिन उनके बीच एक शीशे की दीवार थी और दोनों नेताओं ने फोन कॉल के जरिए बातचीत की।

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था।