दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका, साजिश रचने, अपराध की आय के उपयोग के आरोप


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स्टोरी हाइलाइट्स

अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है..!!

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। 

कोर्ट का कहना है, ''"ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री और जांच से मिले सबूत से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और अपराध से पैसा कमाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।'' ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे ।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की याचिका जमानत के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि याचिकाकर्ता पूरे मामले में शामिल है।

फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में राघव मुंगाटा और शरत रेड्डी जैसे कई बयान दर्ज किए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान कोर्ट ने लिखा है, ईडी ने नहीं। यदि आप उससे सवाल करते हैं, तो आप जज से सवाल करते हैं। रेड्डी के बयान पर भी सवाल उठे हैं। केजरीवाल को गवाहों से जिरह करने का अधिकार है। लेकिन निचली अदालत में, हाई कोर्ट में नहीं। कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति की जांच अपनी सुविधानुसार नहीं की जा सकती। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर भी जा सकती है।

इससे पहले भी शराब घोटाले में एक हफ्ते में दो कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जब बीआरएस नेता के. कविता की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट (रोज एवेन्यू कोर्ट) ने खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है।

शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ने याचिका में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को असंवैधानिक बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को किंगपिन बताया है। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में थे। बाद में 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी का 20वां दिन है। संजय सिंह के बरी होने के बाद अब आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से काफी उम्मीदें रहीं।