वाराणसी कोर्ट ने एक शिवलिंग मिलने के दावे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिस स्थान से शिवलिंग प्राप्त किया गया, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और किसी को भी प्रवेश न करने दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।
कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की है। वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी अधिकारी सीलबंद क्षेत्र की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग मिलने का दावा-
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो पूरा हुआ, लेकिन दावों को लेकर आंधी चलने लगी है। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा कर टीम जैसे ही बाहर निकली, हिंदू पक्ष दावा करने लगे कि उन्हें शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष के अनुसार, वजुखाना से पानी घटने पर सभी ने खुशी मनाई, क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था।
मुस्लिम पक्ष ने दावे का किया खंडन-
शिवलिंग के दावे से हिंदू पक्ष खुश था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सिरे से नकार दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर कुछ भी नहीं मिला, जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। वहीं, सर्वे के बीच कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा शिवलिंग मामले पर चुप्पी साधते नज़र आये।
कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध-
काशी के डीएम कौशल राज शर्मा ने इस तरह के दावे को निजी बताया। इसके बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला भी कोर्ट तक पहुंच गया। एक हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास आवाजाही पर रोक लगा दी है, यानी यहां कोई आ-जा नहीं सकता। इसके बाद डीएमए ने यहां वजू पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
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